वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट को पेश किया. केंद्र ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है और कुछ नई स्लैब जारी की हैं. लेकिन इसी के साथ कुछ शर्तें भी लगा दी गई है, जिनका पालन करने पर ही लोगों को इस बदलाव का फायदा मिल पाएगा.
टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है?
5% - 2.5 – 5 लाख कमाई पर.
10% - 5-7.5 लाख कमाई पर.
15% - 7.5 – 10 लाख कमाई पर.
20% - 10 – 12.5 लाख कमाई पर.
25% - 12.5 – 15 लाख कमाई पर.
30% - 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर.
कैसे मिलेगी नई छूट?
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है जो नई स्लैब लागू होगी वह वैकल्पिक होगी. अगर किसी टैक्स पेयर को इन सुविधाओं का लाभ लेना है तो उसे उन छूट का त्याग करना होगा, जो अभी तक मिलती आई हैं. यानी अगर आप पहले बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 70 मुद्दे हैं जिनपर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा. पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीज़ों की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी.