हाईकोर्ट ने 69 हज़ार सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में प्रश्नों केगलत उत्तर के मामले में याचियों की आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई की तारीख 6 जुलाई तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, सुनीता और दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी व राधाकांत ओझा और एडवोकेट विभू राय को सुनकर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने आंसर- की पर आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की 18 जनवरी 2019 की रिपोर्ट तलब की थी। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सरकार को याचियों की आपत्तियों का जवाब दाखिल का निर्देश दिया है। याचिकाओं में कहा गया है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रारंभिक उत्तर कुंजी को लेकर आपत्तियां दाखिल की गई थीं।
कहा गया कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत है जबकि कई में दो उत्तर विकल्प सही हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर गत आठ मई को फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई और 12 मई को परिणाम भी घोषित कर दिया गया। याचिकाओं में गलत उत्तरों को संशोधित कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, सुनीता और दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी व राधाकांत ओझा और एडवोकेट विभू राय को सुनकर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने आंसर- की पर आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी की 18 जनवरी 2019 की रिपोर्ट तलब की थी। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सरकार को याचियों की आपत्तियों का जवाब दाखिल का निर्देश दिया है। याचिकाओं में कहा गया है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रारंभिक उत्तर कुंजी को लेकर आपत्तियां दाखिल की गई थीं।
कहा गया कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत है जबकि कई में दो उत्तर विकल्प सही हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर गत आठ मई को फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई और 12 मई को परिणाम भी घोषित कर दिया गया। याचिकाओं में गलत उत्तरों को संशोधित कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।