लखनऊ : ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर 25 दिसंबर को रात्रि 12 बजे के बाद 59 हजार से अधिक ग्राम प्रधान पद मुक्त हो जाएंगे। सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। ग्राम प्रधानों को अपने डोंगल वापस करने होंगे और बैंकों के जरिये कोई भुगतान नहीं कर सकेंगे।
निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त अयोग से ग्राम प्रधानों की डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) को निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
निदेशक ने कहा कि ग्राम प्रधानों द्वारा चेकर के तौर पर कोई भी भुगतान 25 दिसंबर के बाद न किया जाए। सभी प्रधानों की डीएससी ई-ग्राम स्वराज पर 25 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के बाद अपंजीकृत कर दी जाए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत अपने विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों में यह कार्यवाही पूरा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होने के बाद ग्राम प्रधान द्वारा कोई लेनदेन या प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो संबधित ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार होंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश की 50 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ) को बतौर प्रशासक कार्यभार सौंपा जाएगा।