नई दिल्ली: दिल्ली में शिक्षक पदों की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द खुशखबरी आ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीचर्स के 12,165 पदों के विज्ञापन जारी करने में देरी पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को लताड़ लगाई है। जस्टिस नज्मी वजीरी की पीठ ने डीएसएसएसबी बोर्ड के चेयरमैन को 77 फीसदी खाली पड़े पदों की भर्ती को लेकर स्थिति साफ करने के निर्देश दिए है। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को मुकर्रर की गई है।
दरअसल, डीएसएसएसबी को शिक्षकों की बहाली के लिए तुरंत विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में देरी के खिलाफ वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली सरकार से सवाल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में प्राचार्य के 77 फीसदी पद खाली होना एक गंभीर मुद्दा है।
याचिकाकर्ता अशोक अग्रवाल ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने 18 मार्च, 2020 को 11,139 और 21 जनवरी, 2021 को 926 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बोर्ड को एक पत्र भेजा था, जिस पर अब तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। कोर्ट में चल रही इस मुद्दे की सुनवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शिक्षकों को एक गुड न्यूज मिल सकती है।