तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन में शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती भरने में गलती करने वाले अध्यापकों का स्थानांतरण उनकी मंशा के अनुरूप नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरण करने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूíत एमसी त्रिपाठी ने रीना उपाध्याय व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
याची का कहना है कि दिसंबर 2019 में अंतरजनदीय तबादले के लिए शासनादेश जारी किया गया। याचीगण ने संतकबीर नगर और महराजगंज आदि जिलों से आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन में उन्होंने भूलवश अपनी नियुक्ति शहरी क्षेत्र में दिखा दी। जबकि वे ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त थे। लेकिन, उनको एचआरए शहरी क्षेत्र के बराबर मिल रहा था। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी आवेदन प्रमाणित कर दिया। फिर याचीगण का स्थानांतरण गोरखपुर कर दिया गया। जहां उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया।