लखनऊ। 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इन अपीलों को अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों समेत अन्य अभ्यर्थियों की दाखिल अपीलों के समूह पर दिया। इस मामले में एकल पीठ के 13 मार्च के फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई है। इन कथित आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19 हजार सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जो गलत है। प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है लेकिन अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटिगरी आदि को छिपाकर जिला आवंटन सूची पर इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया। यह पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार ने भर्ती की मूल सूची भी आज तक जारी नहीं की है.
अपीलकर्ताओं का कहना है कि 13 मार्च को एकल पीठ ने फैसले में राज्य सरकार को इस भर्ती की पूरी सूची को सही करने के लिए तीन माह का समय दिया था,पूरा हो चुका है।