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69000 शिक्षक भर्ती: शिक्षक भर्ती में कोर्ट के निर्णय के बाद उठाएंगे कदम

 लखनऊ। विधान परिषद में सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद ही कोई कदम उठाने की बात कही है। शुक्रवार को जब विधान परिषद में यह मामला उठा तो बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस मामले में सरकार कोई निर्णय कर सकेगी।



लखनऊ, । विधान परिषद में सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद ही कोई कदम उठाने की बात कही है। शुक्रवार को जब विधान परिषद में यह मामला उठा तो बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। चार दिसम्बर से इस प्रकरण में लगातार सुनवाई किए जाने की बात सामने आई है। लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस मामले में सरकार कोई निर्णय कर सकेगी।

दरअसल, बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर ने कार्यस्थगन के तहत 69000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था।


सुरेश खन्ना बोले-इस पर चर्चा नहीं हो सकती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को सरकार ने साफ किया कि 69000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। असल में सदन में सपा के सदस्य लालजी वर्मा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को स्वत संज्ञान लेकर इसका जवाब देना चाहिए। इसमें 6800 शिक्षक लाठी-डंडा खा रहे हैं। सरकार को कोर्ट के निर्देश के हिसाब से मामले में समायोजन करना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।

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