भत्तों के लिए नहीं भटकेंगे शिक्षक-कर्मी

 बकाया भत्तों के लिए अब एडेड इंटर कालेजों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को भटकना नहीं पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारें में नये सिरे से आदेश जारी किये हैं।

इसके तहत दो लाख रुपये तक के भुगतान आदेश डीआईओएस और लेखाधिकारी की दो सदस्यीय समिति को करने का अधिकार दे दिया गया है। दो लाख से चार लाख तक के भुगतान का आदेश जेडी, डीडीआर और मंडलीय लेखाधिकारी की समिति कर सकेगी।



चार लाख से आठ लाख तक के भुगतान के लिए डीआईओएस अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे। यहां वित्त नियंत्रक के परीक्षण के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक आदेश करेंगे। इसी तरह आठ लाख से अधिक के मामलों में डीआईओएस की रिपोर्ट पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनुमति से अपर शिक्षा निदेशक अर्थ भुगतान आदेश कर सकेंगे। ये सभी नियम चयन बोर्ड और आयोग से चयनित शिक्षकों पर लागू होंगे।


शिक्षकों व कर्मचारियों को सेवा के दौरान और रिटायरमेंट के बाद कई तरह के भुगतान में अक्सर विलम्ब हो जाता है। बाद में इनके निस्तारण में और दिक्कतें आती हैं। अभी तक जो नियम थे, उनमें ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए डीआईओएस को अधिकार नहीं था। जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखाधिकारी परीक्षण करके उसे अग्रसारित करते थे। उसके बाद संयुक्त निदेशक स्तर से भी दो लाख रुपये तक के भुगतान की अनुमति का ही अधिकार था। उससे अधिक भुगतान के लिए निदेशालय और शासन के चक्कर काटने पड़ते थे। आदेश के बाद अब इस तरह की समस्या से शिक्षको को निजात मिल जायेगी।