कोर्ट order Legal view : शिक्षामित्रों और सहायक अध्यापकों को एक साथ count नही कर सकते

 Legal view ~


कल समायोजन का जो आदेश हुआ है उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता यू एन मिश्रा साहब की एक दलील quote की गई है जो आने वाले काफ़ी आदेशों में नज़ीर का काम करेगी और सरकार में थोड़ी अक़्ल होगी तो अब बहुत संभालकर कोई कार्य करेगी।

आदेश के बिंदु 60 to 63 में साफ़ कर दिया है आप शिक्षा मित्रों और सहायक अध्यापकों को एक साथ count नही कर सकते हैं। शिक्षक की एक specific qualifications हैं जो कि बेसिक शिक्षा नियमावली और RTE act के अनुसार है जबकि मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी सरकार इन्हें उसी तराज़ू में लेकर चल रही है जो कि ग़लत है।

इसके आधार पर आगामी स्थानांतरण या इस प्रकार के कोई भी policy matter आते हैं जैसे पचास से कम वाला हुआ या अन्य जो भी हुआ वहाँ कोर्ट के इस observation से अभ्यर्थियों/शिक्षकों को बल मिलेगा।

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