नए भर्ती हुए कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश के नियम :
30 जून या 30 जून से पहले सेवा में आने पर – 10 दिन
30 जून के बाद व 30 सितम्बर से पहले सेवा में आने पर – 5
30 जून या 30 जून से पहले सेवा में आने पर – 10 दिन
30 जून के बाद व 30 सितम्बर से पहले सेवा में आने पर – 5