हमारे लिए त्रिपुरा राज्य व अन्य आदेशानुसार कुछ अहम बातें :-
1) आरटीई एक्ट अभी हाल ही में बेंच में उठा है तो खंडपीठ को ज्यादा समय नहीं लगेगा समझने में |
2) खंडपीठ अधिनयम के प्रति सख्त है और अपने आदेश में अधिनियम को धयन में रखते हुए समस्त चयनों के लिए कहा है |
1) आरटीई एक्ट अभी हाल ही में बेंच में उठा है तो खंडपीठ को ज्यादा समय नहीं लगेगा समझने में |
2) खंडपीठ अधिनयम के प्रति सख्त है और अपने आदेश में अधिनियम को धयन में रखते हुए समस्त चयनों के लिए कहा है |