लाभ केवल याचियों को मिलेगा, चयनित अभ्यर्थियों पर असर नहीं**
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021 में दो प्रश्नों के गलत उत्तरों पर उठे विवाद को गंभीरता से लेते हुए केस को विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर याचियों को ही अतिरिक्त अंक देने और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।