SHIKSHA MITRA CASE IMPORTANT POINT MADE BY COURT : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

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दिनांक 11 मई 2015 को इलाहाबाद हाइ कोर्ट जस्टिस वी के शुक्ला तथा हूलुवादी जी रमेश द्वारा फ्रेश केस की सुनवाई मे दिया गया ऑर्डर (पीले रंग मे ) , जिसमे साफ कहा गया है की इस केस की अंतिम सुनवाई के समय शिक्षामित्रों को सहानुभूति व दया के आधार पर कोई छूट नही दी जाएगी तथा इस समायोजन से होने वाले नफा-नुकसान की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी ।
इसके पूर्व मे जस्टिस वी के शुक्ला व जस्टिस कृष्ण मुरारी जी द्वारा रिट संख्या 3205 /2014 मे ऐसा ही ऑर्डर पास किया गया था जिसमे साफ किया गया था की समायोजन सरकार अपनी रिस्क पर करा रही है ।
इस तरह के फैसले से यह साफ होता है की जब भी निर्णय आएगा शिक्षामित्रों की ये दलील काम नही आएगी की वे 14 साल से पढ़ा रहे हैं और 14 महीने से राज्य सरकार के कर्मचारी हैं । सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई और केंद्र सरकार के हलफनामे के आधार पर फैसला किया जाएगा । बिना हिम्मत हारे मजबूत पैरवी के दम पर बी टी सी वाले कोर्ट से ये फैसला कराने मे जल्द कामयाब होंगे ।
नोट : जो भी शिक्षा मित्र इस पोस्ट को पढ़ रहे हो वो पीले रंग मे हाइलाइट किए हुए शब्दों को ध्यान से पढ़ें



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