इलाहाबाद : समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 20 जून से युवा स्वरोजगार योजना के लिए जिला उद्योग और प्रोत्साहन केंद्र में आवेदन पत्र मिलेंगे और दो जुलाई तक जमा किए जा सकेंगे।
योजना के अंतर्गत हाईस्कूल या समान योग्यता के 18 से 40 वर्ष के युवा इसके पात्र होंगे। चयनित युवा छोटे उद्योगों में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक का अधिकतम निवेश कर सकेंगे। इनको 25 फीसद (उद्योगों के लिए 6.25 एवं सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रुपये) की मार्जिन मनी प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। दो वर्ष तक कारोबार का सफल संचालन करने पर ये मार्जिन मनी अनुदान में तब्दील हो जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल पूंजी निवेश का 10 फीसद अंशदान जमा कराना होगा। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांगों को सिर्फ पांच फीसद अंशदान देना होगा।
पात्रता की अन्य शर्ते : लाभार्थी ने किसी अन्य ऐसी योजना से लाभ न लिया हो। वह किसी बैंक या वित्तीय संस्था का बकाएदार न हो। लाभार्थी या उसके परिवार को एक बार ही योजना का लाभ मिलेगा।1कौन करेगा क्रियान्वयन : उपायुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सूबे के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग नोडल एजेंसी होगी। जिले में क्रियान्वयन एवं संचालन का काम जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र करेंगे।
चयन की प्रक्रिया : लाभार्थी को तय प्रारूप पर फार्म भरकर सारी औपचारिकताओं और प्रस्तावित उद्योग की डिटेल परियोजना रिपोर्ट के साथ उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा। डीएम और सीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी लाभार्थियों का चयन करेगी।
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योजना के अंतर्गत हाईस्कूल या समान योग्यता के 18 से 40 वर्ष के युवा इसके पात्र होंगे। चयनित युवा छोटे उद्योगों में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक का अधिकतम निवेश कर सकेंगे। इनको 25 फीसद (उद्योगों के लिए 6.25 एवं सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रुपये) की मार्जिन मनी प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। दो वर्ष तक कारोबार का सफल संचालन करने पर ये मार्जिन मनी अनुदान में तब्दील हो जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल पूंजी निवेश का 10 फीसद अंशदान जमा कराना होगा। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांगों को सिर्फ पांच फीसद अंशदान देना होगा।
पात्रता की अन्य शर्ते : लाभार्थी ने किसी अन्य ऐसी योजना से लाभ न लिया हो। वह किसी बैंक या वित्तीय संस्था का बकाएदार न हो। लाभार्थी या उसके परिवार को एक बार ही योजना का लाभ मिलेगा।1कौन करेगा क्रियान्वयन : उपायुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल का कहना है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सूबे के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग नोडल एजेंसी होगी। जिले में क्रियान्वयन एवं संचालन का काम जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र करेंगे।
चयन की प्रक्रिया : लाभार्थी को तय प्रारूप पर फार्म भरकर सारी औपचारिकताओं और प्रस्तावित उद्योग की डिटेल परियोजना रिपोर्ट के साथ उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा। डीएम और सीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी लाभार्थियों का चयन करेगी।
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