UPTET SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों के समायोजन का मामला जुलाई में भी जा सकता है

संक्षिप्त विवरण :
प्रथम चरण में CA 4347-4375/14 पर आर्डर रिज़र्व हुआ ।
सरकार से कोर्ट ने पूंछा कि आदेश में क्या कमी है तो सरकार ने कहा कि मेरा संशोधन 15 रद्द किया गया है , उसे बहाल किया जाए ।
सरकार ने अब तक जिसे नौकरी दी उसे बचाने का प्रयास किया ।
KS सूरी ने 841 और KTS तुलसी ने 99000 भर्ती मेंशन कराया क्योंकि यह भर्ती भी CA के फैसले पर निर्भर है ।
द्वितीय चरण में शिक्षामित्र विवाद में सरकार और शिक्षामित्र सुने गये ।
बीएड की तरफ से सर्विस रूल का मुद्दा उठा जिसे कोर्ट ने शिक्षामित्र विवाद सुनने के बाद सुनने को कहा ।
याची राहत पाये पीजी बेस के याचियों ने अपने मुकदमे में कोई भी विरोध न होने के कारण सफलता पाई ।
शिक्षामित्र की तरफ से सभी पक्षों को रखने के बाद तीन सवालों का जवाब प्रतिवादियों को देना है
1. शिक्षामित्रों को हटाने के पहले उनको नोटिस नही दिया गया ।
2. RTE एक्ट सेक्शन 23(2) में इनके लिए छूट दी गयी ।
3. नियुक्ति की योग्यता को परिभाषित करने वाली सर्विस रूल की क्लॉज़ 8 में इनको जगह मिली है ।
अतः नियुक्ति के हकदार हैं ।
इसके बाद 72825 भर्ती में रूल के विपरीत दस फीसदी कोटा देने का मुद्दा सुना जाएगा ।
इस मुद्दे को शिक्षामित्र भी बता सकते हैं कि जब वो अवैध हैं तो वर्ष 2007 से 2011 तक शिक्षक भर्ती में उन्हें दस फीसदी कोटा क्यो मिला ?
यहां तक कि 72825 भर्ती रूल पर होने के बावजूद भी उसमे कोटा दिया गया है ।
उक्त विज्ञप्ति को एकल बेंच ने रूल पर न होने के कारण सरकार से रद्द करवा दिया था मगर खंडपीठ ने रुल पर बताकर बहाल किया मगर सरकार ने रूल फॉलो नही किया ।
इससे जिसको नुकसान हुआ वे भी राहत मांगेंगे ।
इसके बाद 99132 भर्ती का मामला सुना जाएगा और गाइडलाइन की 9ब की व्याख्या होगी ।
मामला जुलाई में भी जा सकता है ।
जो भी भर्ती निरस्त होगी उन पदों को वर्तमान रिक्तियों में जोड़कर टीईटी 2011 समेत सभी टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों में प्रतिस्पर्द्धा से नियुक्ति की प्रक्रिया की संभावना है
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