इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की 9342 एलटी ग्रेड ( प्रशिक्षित स्नातक) शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उम्र सीमा को लेकर अभ्यार्थियों को राहत देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने इस भर्ती में आवेदन करने वाले 40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को यूपी की मौजूदा 10 हजार से अधिक पदों वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा है कि मुद्दा विचारणीय है और अभ्यार्थियों को नई भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट सरकार का पक्ष सुनने के बाद अपने इस फैसले को और विस्तार देगी।
allahabad applicant can apply in 2018 vacancy who applied for 2016 9342 LT grade vacancy
क्या है मामला
यूपी में 2016 की 9342 एलटी ग्रेड ( प्रशिक्षित स्नातक) शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि सरकार ने 2016 की भर्ती निरस्त कर दी थी और लोक सेवा आयोग अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 करा रहा है। इस भर्ती 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों को ही बैठ सकते हैं और याची उम्र सीमा पार कर रहे हैं। सरकार ने अगर 2016 की भर्ती पूरी की होती तब संभव था उन्हें नौकरी मिल गई होती, लेकिन वह भर्ती पूरी नहीं की गई और उसकी जगह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर से नयी एलटी ग्रेड भर्ती शुरू कर चुका है। जिसमे पुराने पद भी जोड़े गए हैं। ऐसे में याचियों को नए सिरे से की जा रही भर्ती में बैठने न देना उनके रोजगार पाने के अधिकार का हनन है।
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कोर्ट ने दी राहत
मामले की सुनवाई जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने की और याचियों की ओर से हाजिर अधिवक्ता राकेश पांडे को द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के अभ्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मौजूदा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन में छूट का निर्देश देते हुए सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल इस मामले में संभव है कि कोर्ट जब सरकार का पक्षसुनकर अपना विस्तृत फैसला सुनाएगी तो उन्हीं अभ्यार्थी को आवेदन में उम्र सीमा की छूट मिलेगी जिन्होंने 2016 की भर्ती में आवेदन किया था।
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