संस्कृति स्कूल में अब शुरू हो सकेगी पढ़ाई व दारोगा और इंस्पेक्टर की
सेवा नियमावली में संशोधन समेत कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
लखनऊ : कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (दारोगा और
इंस्पेक्टर) (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे
दी है। इससे पर्सनल लॉ से संचालित होने वालों को सहूलियत मिलेगी। यानि
मुस्लिम दारोगा और इंस्पेक्टर इस संशोधन से लाभान्वित हो सकेंगे। इसके
अलावा महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की एक साथ भर्ती के प्रस्ताव को भी
मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस)
सेवा नियमावली, 2015 के नियम 12 (वैवाहिक प्रास्थिति) में संशोधन का
प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया था। इस नियम के तहत यह व्यवस्था थी कि
दारोगा की भर्ती में अगर दो विवाह वाले अभ्यर्थी हैं तो उन्हें योग्य नहीं
माना जाएगा। इसी तरह इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति नहीं मिलेगी। लेकिन,
पर्सनल लॉ बोर्ड से संचालित होने वाले अभ्यर्थियों पर यह प्रतिबंध नहीं
रहेगा। मतलब मुस्लिम अभ्यर्थी अगर दो शादी किये हैं तो वह आवेदन कर सकेंगे।
इसके अलावा आरक्षित (क्षैतिज आरक्षण) की जाने वाली रिक्तियों की संख्या
महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती थी लेकिन अब पुरुष और
महिला की भर्ती एक साथ होगी।
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