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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

टीईटी पास अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई
उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई है। पिछले तीन साल से संघर्ष के बावजूद टीईटी पास अभ्यर्थी आज तक नौकरी नहीं पा सके हैं। क्योंकि 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के पद को भरने के 25 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार लगभग 46 हजार पदों पर ही नियुक्ति कर सकी है।
लिहाजा बीएड प्रशिक्षित टीईटी पास अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। मेरठ के हिमांशु राणा ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 में लिखित 6 से 14 साल के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार होने और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में 3 अक्तूबर 2012 को दिए निर्णय का हवाला दते हुए वर्तमान में उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों से ही खाली पदों को भरे जाने की उच्चतम न्यायालय से याचना की है। यूपीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने कहा कि यूपी में जुलाई 2011 में आरटीई लागू होने के लगभग चार साल बाद भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही जो कि दु:खद है। इससे योग्य अभ्यर्थी भी कुंठा के शिकार हो रहे हैं।
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