इसके बाद भी एनसीटीई ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया।
इसके चलते शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन रद्द
कर दिया गया।राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क रखेगी कि उत्तराखंड व
महाराष्ट्र में शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देकर बिना टीईटी
सहायक अध्यापक बनाया गया है। एनसीटीई को जब वहां कोई आपत्ति नहीं है, तो यूपी के मामले में क्यों।
उधर, शिक्षामित्र भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षामित्रों के नेता अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा पक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने की मांग भी राज्य सरकार से की है। कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षामित्रों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
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सहायक अध्यापक बनाया गया है। एनसीटीई को जब वहां कोई आपत्ति नहीं है, तो यूपी के मामले में क्यों।
उधर, शिक्षामित्र भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षामित्रों के नेता अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा पक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने की मांग भी राज्य सरकार से की है। कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षामित्रों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
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