इलाहाबाद। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों
की नियुक्ति संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले पांच जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी तलब किए गए हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी को तलब करते हुए
पूछा है कि क्यों नहीं अदालत की अवमानना पर उनके खिलाफ आरोप तय किया जाए।
कोर्ट ने कासगंज, वाराणसी, चंदौली, औरैया और बहराइच के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तलब किया है।
इनके खिलाफ दीपक सिंह, कु. गीतू, अनीता, सुशांत शर्मा आदि ने अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं। याचीगण का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने कहा कि हाईकोेर्ट ने संतोष कुमार मिश्र की याचिका पर 30 अप्रैल 2014 को आदेश दिया था कि 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी कर उसके 15 दिन के भीतर उनको नियुक्ति दे दी जाए। बाद में खंडपीठ ने भी इस आदेश को सही करार दिया। इसके बावजूद कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने संबंधित जिलों के बीएसए को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसी मामले में इससे पूर्व भी कई बीएसए को तलब कर चुकी है।
29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
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इनके खिलाफ दीपक सिंह, कु. गीतू, अनीता, सुशांत शर्मा आदि ने अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं। याचीगण का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने कहा कि हाईकोेर्ट ने संतोष कुमार मिश्र की याचिका पर 30 अप्रैल 2014 को आदेश दिया था कि 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी कर उसके 15 दिन के भीतर उनको नियुक्ति दे दी जाए। बाद में खंडपीठ ने भी इस आदेश को सही करार दिया। इसके बावजूद कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने संबंधित जिलों के बीएसए को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसी मामले में इससे पूर्व भी कई बीएसए को तलब कर चुकी है।
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