दूरस्थ बीटीसी वाले शिक्षामित्र भी भर्ती में शामिल हो सकेंगे
इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों के लिए अच्छी खबर है। वे सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूरस्थ शिक्षा माध्यम से बीटीसी ट्रेनिंग कर चुके उन शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों की काउंसिलिंग में शामिल होने का निर्देश दिया है।
हालांकि यह भी कहा है कि काउंसिलिंग का परिणाम कोर्ट की अनुमति के बगैर जारी नहीं किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने संभल जिले मुजम्मी हुसैन व दो अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया इन शिक्षामित्रों की मांग जायज है।
कोर्ट ने याचिका पर सभी विपक्षियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी 2016 की तारीख लगाई है। याचिका के अनुसार याचियों ने बतौर शिक्षामित्र प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाते हुए एनसीटीई की अनुमति हासिल करके दूरस्थ विधि से बीटीसी ट्रेनिंग पूरी कर ली है।
कोर्ट ने याचिका पर सभी विपक्षियों से छह सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी 2016 की तारीख लगाई है। याचिका के अनुसार याचियों ने बतौर शिक्षामित्र प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाते हुए एनसीटीई की अनुमति हासिल करके दूरस्थ विधि से बीटीसी ट्रेनिंग पूरी कर ली है।
साथ ही आनंग कुमार यादव के मामले में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ का फैसले का उन शिक्षामित्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्होंने एनसीटीई की अनुमति पाकर सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी कर ली है। कहा गया कि इसके बावजूद ऐसे शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए चल रही काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है।