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सरकार की तबादला नीति पूछने का आदेश रद्द , विशेष अपील में हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

हाईकोर्ट में अवमानना के एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार की तबादला नीति पर जवाब मांगने संबंधी आदेश खंडपीठ ने रद्द कर दिया। पीठ ने अवमानना याचिका भी खारिज कर दी है क्योंकि याची ने याचिका दाखिल कर कोर्ट के समक्ष भ्रामक तथ्य रखे थे।

इटावा के पूर्व एसएसपी राजेश मधोक की विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया।
अवमानना याचिका दाखिल कर कहा गया कि याची राहुल उर्फ शाहरुख के खिलाफ लड़की को विवाह के लिए बाध्य करने और अपहरण का मुकदमा इटावा के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमे को याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 जुलाई 2015 को मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अवमानना याचिका में आरोप है कि इस आदेश की जानकारी 16 जुलाई को एसएसपी इटावा और एसएचओ इटावा को देने के बावजूद उसके खिलाफ कुर्क और फरारी का वारंट जारी करने की कार्रवाई की गई।

अवमानना अदालत ने पूर्व एसएसपी राजेश मधोक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा तो इटावा की मौजूदा एसएसपी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि एसएसपी राजेश मधोक का तबादला हो गया है। वर्तमान में वह इटावा की एसएसपी हैं। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के जल्दी-जल्दी तबादले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे अवमानना पूर्ण कार्य मानते हुए प्रदेश सरकार से उसकी तबादला नीति पूछी थी। इसके खिलाफ राजेश मधोक ने विशेष अपील दाखिल की। खंडपीठ ने पाया कि अवमानना याचिका में गलत तथ्य बताए गए हैं। राजेश मधोक घटना से काफी पहले इटावा के एसएसपी थे। कोर्ट के आदेश की जानकारी भी जिस तारीख को देने की बात कही गई, उस तारीख को हाईकोर्ट से आदेश की सत्यापित प्रति जारी ही नहीं की
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