संघ के अधिवक्ताओ ने बहस कर शिक्षा मित्रो के SLP को अलग करने में हुए सफल अन्तिम फैसले तक के लिए स्टे 11 जुलाई को अगली सुनवाई! आज दिनांक 24 /2/2016 को मा सुप्रीम कोर्ट
में शिक्षा मित्र समायोजन एवं बी एड, टी ई टी अभ्यर्थीयो के केस की सुनवाई
एक साथ कोर्ट नं 4मे आईटम नंबर 5 पर सुनवाई सुबह 10. 30 बजे सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा व जस्टिस शिव कृति सिह के दृारा सुनवाई शुरू की गई, सबसे पहले सरकार के तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे जी द्वारा मा.न्यायालय से गुहार की गई कि वह जयललिता केस में ब्यस्त है, इसलिए इस मुकदमे की स्टे ऑर्डर बढा दिया जाय और कोई अगली डेट दी जाय, जिस पर साथ में वेसिक शिक्षा परिषद के तरफ के तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रम जी के दृारा शिक्षा मित्र केस में मा न्यायालय स्टे को तर्क देकर बढाने हेतु आग्रह किया, उसी दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ता पी चितंम्बरम, सलमान खुर्शीद जी व पराग त्रिपाठी जी ने अलग अलग तर्क देकर स्टे ऑर्डर बढाने का समर्थन किया, और स्टे को अपील की अन्तिम सुनवाई तक बढाने की मांग की जिसपर मा न्यायालय ने अपनी पूर्ण सहमति दी! उसके बाद बी एड अभ्यर्थी के दृारा व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन व असमायोजित शिक्षा मित्रो के तरफ से दाखिल बिभिन्न (iA)पर सुनवाई शुरू की गई जिस पर शिक्षा मित्रो के समायोजन के लिए खड़े अधिवक्ता अमित सिब्बल जी, सिनिअर अधिवक्ता मनोज प्रसाद जी 14 हजार असमायोजित शिक्षा मित्रो को समायोजन करने की मांग की अधिवक्ताओ ने कहा कि इनका समायोजन की सभी प्रकृियाए पूरी कर ली गई है, मा सुप्रीम कोर्ट के दृारा 6 जुलाई को आप के द्वारा शिक्षा मित्रो के समायोजन पर स्टे दे देने के कारण समायोजन नहीं हो पाया जबकि अब स्टे समाप्त हो चुका है, इस पर मजबूती हमारे अधिवक्ताओ ने बचे हुए असमायोजित शिक्षा मित्रो को समायोजन करने के लिए पूरी मजबूती से कोर्ट के सामने अपने पच्छ को रक्खा, बिपच्छ के अधिवक्ताओ ने भी अपने अपने दाखिल (iA)पर 1100 बी एड अभ्यर्थी के तर्ज़ पर नियुक्ति की मांग करने लगे, जिस पर न्यायालय ने कहा हम सभी दाखिल (iA)पर सरकार से रिपोर्ट मांग रहे हैं, अतः जो भी लोग समायोजन अथवा नियुक्ति से बचें हुए हैं वह सरकार की रिपोर्ट आने पर उन पर बिचार किया जाएगा एैसे परिस्थिति में हम अपने दोनों आई ए अपर महाधिवक्ता गौरव भाटिया जी को भेज कर जिस पर सरकार बिचार कर अपना पच्छ रखे, इससे पहले अधिवक्ता गौरव भाटिया जी ने सरकार के तरफ से 72825 पर अपना पच्छ रक्खा भाटिया जी ने बिरोध करते हुए कहा जो भी अभ्यर्थी ia दाखिल कर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं यह कट ऑफ मेरिट में नहीं है, यह मेरिट लिस्ट से बाहर है और यह ia के माध्यम से नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते हैं, जगबीर भाटी व संगीता के ia पर अमित सिब्बल ने कहा अगर इस तरह से ia के माध्यम से नियुक्ति की मांग की गई तो बाद में पास योग्यता अर्जित किए हुए कहाँ जाएगें, जो भी नियुक्ति है वह 72825 पदो के सापेक्ष चाहिए, तुरन्त जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा मिस्टर सिब्बल अभी हम सभी ia पर रिपोर्ट मांग रहे हैं और हम जान रहे हैं कि भर्ती बिग्यापन के अधीन अधीन होनी है, और अभी किसी की नियुक्ति का आदेश नहीं दे रहे हैं और उन्हें 9 मई को को अगली सुनवाई का डेट तय कर दिया गया! वही शिक्षा मित्रो के केस की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होना है, तथा केस की सुनवाई पूरी होने तक स्टे ऑर्डर बढा दिया गया है! सभी शिक्षा मित्रो को अवगत कराना है कि आज संगठन आप की हितो की रक्षा के लिए पुरजोर प्रयास किया और सफल भी रहे! आज कोर्ट में संगठन के सभी अधिवक्ताओ मुस्तैदी से कोर्ट में डटे रहे, कोर्ट में सचिव बेसिक शिक्षा आशीष गोयल जी, निदेशक बेसिक शिक्षा डी बी शर्मा जी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा जी, नोडल अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी सभी मौजूद थे!प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रो को धन्यवाद देते हैं कि इस लड़ाई में आप लोगों के सहयोग के दम पर आज सफलता मिल रही है! ------- गाजी इमाम आला (प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ)
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