उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना के तहत नैक से ‘ए’ ग्रेड
प्राप्त अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित
पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग की सिफारिश के
अनुसार वेतन दिया जाएगा।
शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन में शासन और महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र की हिस्सेदारी 80:20 के अनुपात में होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
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