जागरण संवाददाता, आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के खेल पर लगाम
लगाने के लिए अब शासन ने डिस्पैच रजिस्टर में हो रही गड़बड़ी पर शिकंजा कसने
की तैयारी कर ली है। पांच साल के डिस्पैच रजिस्टर को अब एडी बेसिक
कार्यालय में जमा कराना होगा।
बेसिक शिक्षा विभाग में बिना आदेश शिक्षकों के ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि इस खेल में अधिकारियों द्वारा कुछ ट्रांसफर में आदेश की प्रतिलिपि के बजाए केवल डिस्पैच नंबर डाल दिए। कई मामलों में आदेश की कॉपी मांगने पर पत्रांक संख्या का हवाला देकर वेतन लगवा दिया जाता है। बिचपुरी ब्लॉक में हुए शिक्षिका के ट्रांसफर में केवल डिस्पैच संख्या लिखकर भेज दी गई। इस खेल की शिकायत शासन तक होने के बाद अब इस पर कड़ाई करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध बीएसए को निर्देश दिए कि वर्ष 2010 से अब तक के डिस्पैच रजिस्टर को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय में जमा कराया जाए, जिससे कभी भी जांच के समय ये रजिस्टर उपलब्ध हो सकें।
कोर्ट में होती है दिक्कत
बेसिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट में चल रहे कई मामलों में बीएसए कार्यालय से निर्गत पत्र पर अंकित डिस्पैच नंबर रजिस्टर में दर्ज नहीं होते हैं। अगर दर्ज होते हैं तो उस पर कोई दूसरा पत्र निकलता है। जब उसकी जांच के लिए कहा जाता है तो रजिस्टर ही नहीं मिलता है।
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बेसिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट में चल रहे कई मामलों में बीएसए कार्यालय से निर्गत पत्र पर अंकित डिस्पैच नंबर रजिस्टर में दर्ज नहीं होते हैं। अगर दर्ज होते हैं तो उस पर कोई दूसरा पत्र निकलता है। जब उसकी जांच के लिए कहा जाता है तो रजिस्टर ही नहीं मिलता है।
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