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शिक्षकों की नियुक्ति में प्रमाण पत्र का पेंच, अनापत्ति प्रमाणपत्र मामला और गहराया

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों भर्ती में उन अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र देना ही होगा, जो कहीं भी सेवारत हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश से एक माह का समय दिया गया है। इससे शिक्षामित्रों को मौका दिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकांश जिलों में शुक्रवार को नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा सके, क्योंकि अनापत्ति प्रमाणपत्र को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। अब शनिवार से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य तेज होगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद दो चरणों में पहले 16 व 17 अगस्त एवं 24 अगस्त को काउंसिलिंग कराई गई। इसमें बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ ही दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों एवं पूर्व की शिक्षक भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों ने भी काउंसिलिंग कराने का प्रयास किया तो पहले चरण में कई जिलों में उन्हें रोका गया। साथ ही परिषद ने निर्देश जारी किया कि शिक्षक के रूप में चयनित या फिर अन्य सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र देकर काउंसिलिंग में अभ्यर्थी प्रतिभाग करें। परिषद के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग में सभी को मौका दिया जाए, नियुक्ति देते समय अनापत्ति प्रमाणपत्र देखा जाए।

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