याची से शिक्षक बने 839 युवाओं को प्राथमिक विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर युवाओं को परिषदीय विद्यालयों में मिली थी तैनाती, 1329 प्रशिक्षु शिक्षकों को पांच नवंबर तक मौलिक नियुक्ति देने का निर्देश

याची से शिक्षक बने 839 युवाओं को प्राथमिक विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति नहीं दी गई है। तदर्थ शिक्षकों के संबंध में शासन से आदेश मिलने के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद कदम आगे बढ़ाएगा। वहीं, 1329 प्रशिक्षु शिक्षकों को परिषदीय स्कूलों में मौलिक नियुक्ति देने के आदेश हो गए हैं।
इन प्रशिक्षुओं को बेसिक शिक्षा अधिकारी पांच नवंबर तक तैनाती देंगे। यह शिक्षक पिछले कई दिनों से मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे थे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए तमाम युवाओं ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी थी। सात दिसंबर 2015 में शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि याचिका करने वाले युवा शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें तैनाती दी जाए। कोर्ट में उस समय याचिका करने वालों की संख्या 1100 बताई गई थी। इसके अनुपालन में परिषद ने 839 युवाओं को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती दे दी थी, क्योंकि तब तक इतने ही आवेदन प्राप्त हो सके थे। इन्हें प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के रूप में नियुक्ति मिली थी। उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बीते 9 एवं 10 सितंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा कराई और उसका परिणाम बीते छह अक्टूबर को जारी किया गया है। इस परीक्षा में प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत 1329 युवा भी शामिल हुए थे।
परिणाम जारी होने के बाद से मौलिक नियुक्ति की मांग हो रही थी। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने शुक्रवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि विशेष अनुज्ञा याचिका के तहत नियुक्त 839 शिक्षकों का प्रकरण अभी शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर तैनात करने के लिए शासन से अगला आदेश मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। इनके अलावा प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1329 युवाओं को सहायक अध्यापक पद पर नियमानुसार तैनाती दे दी जाए। यह कार्यवाही पांच नवंबर तक पूरी कर ली जाए। इस आदेश से याची से शिक्षक बनने वाले युवा मायूस हो गए हैं।

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