यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र पर लिखी जन्म की तारीख जीवंत दस्तावेज माना जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के तीन वर्ष के अंतराल में उसमें संशोधन हो सकता है, इसके बाद बोर्ड के अफसर चाहकर भी
उसे बदल नहीं सकते।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
उसे बदल नहीं सकते।
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