यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र पर लिखी जन्म की तारीख जीवंत दस्तावेज माना जाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के तीन वर्ष के अंतराल में उसमें संशोधन हो सकता है, इसके बाद बोर्ड के अफसर चाहकर भी
उसे बदल नहीं सकते।
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उसे बदल नहीं सकते।
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