इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का आदेश हो गया है। हाईकोर्ट ने 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद व बलिया में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग को दिया है।
याचीगण का कहना है कि एसटी की रिक्त सीटों पर नियमानुसार एससी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसी प्रकार से बलिया में काउंसिलिंग के बाद शिक्षामित्रों के 35 पद रिक्त हुए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिक्त रह गए पदों को उनके आरक्षित वर्गो के हिसाब से भरा जाए।
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याचीगण का कहना है कि एसटी की रिक्त सीटों पर नियमानुसार एससी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसी प्रकार से बलिया में काउंसिलिंग के बाद शिक्षामित्रों के 35 पद रिक्त हुए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिक्त रह गए पदों को उनके आरक्षित वर्गो के हिसाब से भरा जाए।
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