संसू, अंबेडकरनगर : शिक्षा क्षेत्र कटेहरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय आदमपुर बजदहा में तैनात रही शिक्षिका की ओर से लिए गए प्रसूति अवकाश को जांचोपरांत खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने नियम विरुद्ध करार दिया है।
विद्यालयीय अभिलेखों में 184 दिन का अवकाश दिए जाने की सूचना बीएसए तथा वित्त एवं लेखाधिकारी को नहीं दी गई। बता दें कि उक्त शिक्षिका को पहली से आठ फरवरी की अवधि को छोड़कर 28 दिसंबर से 18 मई तक लगातार चिकित्सीय अवकाश दिया गया। जबकि 19 तथा 20 मई को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद 21 मई से सात अगस्त तक प्रसूति अवकाश को जारी रखने का आग्रह किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के मुताबिक उक्त शिक्षिका के बाबत प्रधानाध्यापक ने नौ फरवरी से 18 मई तक ही चिकित्सीय अवकाश अंकित किए जाने की बात स्वीकार की। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुलाई माह में प्रसूति अवकाश का आदेश उपलब्ध कराया गया। लिहाजा छह फरवरी से पहली मार्च तक अवकाश की सूचना दर्ज किए जाने से प्रधानाध्यापक ने इन्कार किया। खंड शिक्षा अधिकारी चंदभूषण पांडेय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई के बाबत जांच आख्या बीएसए को सौंपी गई है।’जांचोपरांत खंड शिक्षा अधिकारी ने सौंपी आख्या
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विद्यालयीय अभिलेखों में 184 दिन का अवकाश दिए जाने की सूचना बीएसए तथा वित्त एवं लेखाधिकारी को नहीं दी गई। बता दें कि उक्त शिक्षिका को पहली से आठ फरवरी की अवधि को छोड़कर 28 दिसंबर से 18 मई तक लगातार चिकित्सीय अवकाश दिया गया। जबकि 19 तथा 20 मई को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद 21 मई से सात अगस्त तक प्रसूति अवकाश को जारी रखने का आग्रह किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी की आख्या के मुताबिक उक्त शिक्षिका के बाबत प्रधानाध्यापक ने नौ फरवरी से 18 मई तक ही चिकित्सीय अवकाश अंकित किए जाने की बात स्वीकार की। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुलाई माह में प्रसूति अवकाश का आदेश उपलब्ध कराया गया। लिहाजा छह फरवरी से पहली मार्च तक अवकाश की सूचना दर्ज किए जाने से प्रधानाध्यापक ने इन्कार किया। खंड शिक्षा अधिकारी चंदभूषण पांडेय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्रवाई के बाबत जांच आख्या बीएसए को सौंपी गई है।’जांचोपरांत खंड शिक्षा अधिकारी ने सौंपी आख्या
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