इलाहाबाद : सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बीएड
डिग्री मान्य न होने के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से
बड़ी राहत मिली है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
परिषद (एनसीटीई) व सीबीएसई ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि तीन दिन के
भीतर बीएड डिग्री धारकों को भी सीटीईटी परीक्षा में शामिल करने की अधिसूचना
जारी कर दी जाएगी। एनसीटीई व सीबीएसई के इस कथन को देखते हुए न्यायमूर्ति
डीके सिंह ने भानु प्रताप यादव व अन्य की याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट
ने कहा है कि यदि बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी अंतिम तारीख तक आवेदन जमा कर
देते हैं तो उनके आवेदन पर विचार किया जाए। मालूम हो कि सीबीएसई की ओर से
एक अगस्त 2018 को जारी बुलेटिन में सीटीईटी परीक्षा के लिए बीएड को अर्हता
में शामिल नहीं किया गया था जिसको लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस
संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। अधिवक्ता विनय
कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एनसीटीई के अफसरों ने स्वयं आश्वासन दिया कि
वह सीबीएसई को इस संबंध में निर्देश दे चुका है बीएड को अर्ह मानने की
अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।
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