UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2018: 69000 सहायक अध्यापक
भर्ती के लिए कुल 4,46,823 उम्मीदवारों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है।
रविवार की शाम 6.30 बजे तक यूपी शिक्षक भर्ती के लिए 4,45,980 ने अपना
आवेदन पत्र सबमिट कर दिया था।
यानी रविवार शाम के बाद 823 और अभ्यर्थियों अपना आवेदन सब्मिट किया। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया छह दिसंबर से शुरू हुई थी।
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बीस दिसंबर थी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर टीईटी 2018 का परिणाम संशोधित किए जाने के बाद आवेदन की तिथि में इजाफा कर इसे 22 दिसंबर, 2018 (शाम 6 बजे तक) कर दिया गया था। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2018 थी। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेने कि अंतिम तिथि 24 दिसंबर, 2018 थी।
UPTET: सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में बैठने के लिए शिक्षामित्र पहुंचे हाईकोर्ट, सरकार से जवाब तलब
शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाए गए और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र बना दिए गए, आधा दर्जन शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के में अपील दाखिल कर सहायक अध्यापक भर्ती 2019 की परीक्षा में बैठने देने का आदेश सरकार को देने की मांग की है। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति एआर मसूदी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है। न्यायालय ने उक्त तारीख पर राज्य सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह एकल पीठ द्वारा 6 मार्च 2018 को दिए निर्णय के अनुसार अपीलार्थियों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करवा के, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकती है।
यानी रविवार शाम के बाद 823 और अभ्यर्थियों अपना आवेदन सब्मिट किया। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया छह दिसंबर से शुरू हुई थी।
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बीस दिसंबर थी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर टीईटी 2018 का परिणाम संशोधित किए जाने के बाद आवेदन की तिथि में इजाफा कर इसे 22 दिसंबर, 2018 (शाम 6 बजे तक) कर दिया गया था। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2018 थी। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेने कि अंतिम तिथि 24 दिसंबर, 2018 थी।
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शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाए गए और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र बना दिए गए, आधा दर्जन शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के में अपील दाखिल कर सहायक अध्यापक भर्ती 2019 की परीक्षा में बैठने देने का आदेश सरकार को देने की मांग की है। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति एआर मसूदी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की है। न्यायालय ने उक्त तारीख पर राज्य सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह एकल पीठ द्वारा 6 मार्च 2018 को दिए निर्णय के अनुसार अपीलार्थियों की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करवा के, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकती है।