बी0एड केस ग्राउंड रिपोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट (Part-1)*
2 अप्रैल को डेली कॉज लिस्ट में उपरोक्त केस की सुनवाई 45 नम्बर पर लिस्ट थी, हालांकि मुख्य याची रवि सिंह द्वारा केस मेंशन कराया गया, किंतु केस टेकअप नही हुआ, इसका सीधा सा अर्थ है कि डेली कॉज लिस्ट कोर्ट सबसे अंत मे टेकअप करती है फलतः जब तक एक फ्रेश पिटीशन फ़ाइल नही होगी केस टेकअप होने के चांस न के बराबर हैं।
लखनऊ हाईकोर्ट में सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट *एडवोकेट श्रीमान अमित भदौरिया साहब* को हायर कर हम एक फ्रेश पिटीशन से उपरोक्त केस को लिस्ट कराएंगे चूंकि सिंगल बेंच ने सरकार को कट ऑफ मैटर पर तीन महीने का समय ग्रांट किया है और जो लोग यह सोच रहे की सरकार तत्काल भर्ती करने के मूड में है तो सोचते ही रहेंगे...बल्कि सरकार चाहती है की यह 69000 23 मई के बाद हो क्योंकि यदि अभी हो गयी तो वोटर के रूप में एक बड़ा भाग सरकार खो देगी, इसलिए अभी मौका है समय है लग जाइये...भर्ती के अपने समय तक बीटीसी सेफ ज़ोन में होगा...40-45 पासिंग मार्क पर SM की संख्या 25-27K के बीच है ... बाकी बची सीट में बीटीसी आप सभी को पता है जस्टिस चौहान के फैसले में सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप नही होता। अंततः सरकार को 40-45 पर ही भर्ती करनी होगी...69000 कट ऑफ सुनवाई के दौरान सरकार का एक तर्क था की नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ को अधिक किया गया...किंतु सीनियर एडवोकेट डॉ0 एल पी मिश्रा द्वारा कोर्ट को बताया गया कि बी0एड के रूप में शामिल 2.50 लाख से भी अधिक कैंडिडेट इस गतिमान 69k भर्ती के लिए पात्र ही नही हैं...जब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं ही नही तो हाई कट ऑफ किस बात की?
*कंटीन्यू......Part-2*
Part-(2)......*
*बी0 एड को लेकर जजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें कोर्ट ने बड़ी ही गंभीरता से 69k जजमेंट में शामिल ककिया है:-*
*१:- पेज नम्बर 29 में 20 वें संशोधन के तहत अपेंडिक्स (I) एवं पेज नम्बर 30 में अपेंडिक्स (II) रूल 14(3)b में क्वालिटी प्वाइंट को लेकर बड़ा अंतर देखा, जिसमे अपेंडिक्स (II) बी0एड के लिए है और अपेंडिक्स (I) बीटीसी और शिक्षामित्र के लिए है, जो बिल्कुल भी मैच नही करती दोनों क्राइटेरिया का सेलेक्शन प्रोसेस डिफर है इसी संबंध में पेज 113,114 पैरा 122 में कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि शिक्षक सेवानियमावली 1981 के 20 वें संशोधन के आधार पर बनी अपेंडिक्स (I), (II) जिसमे 22 वें संशोधन में भी कोई बदलाव नही हुआ है के आधार पर सरकार बताए की बी0एड के अभ्यर्थी का क़्वालिटी प्वाइंट अपेंडिक्स (I) में बीटीसी शिक्षामित्र की तरह कैसे निकालेगी?*
"Court has not been satisfied by any of the counsel for the opposite parties as to how the quality point marks of
the candidates having B.Ed. qualification may be calculated on the
basis of Appendix-I inasmuch as those candidates may not be getting
any marks."
*२:- पेज नम्बर 31 रूल 2(1)(u) एवं 8(iii) बी0एड को एक ट्रेनी टीचर की सौगात देता है न की असिस्टेंट टीचर की और 69K एक असिस्टेंट टीचर की भर्ती है न की ट्रेनी टीचर की इसे पेज 33 के पैरा 6 में कोर्ट ने डिफाइन किया और कहा कि-*
"The perusal of the aforesaid provision of law reveals that the
candidates having B.Ed. qualification can be appointed as trainee
teachers and they can also be appointed on the post of Assistant Teacher
after those candidates successfully completes six months special
training program in the elementary education. However, there are total 69000 vacancies for Assistant Teachers."
*३:- पेज 127 पैरा 143, 144 में कोर्ट ने टिप्पणी की यह स्पष्ट है की बीटीसी और शिक्षामित्र के लिए निर्धारित अपेंडिक्स (I) के आधार पर सरकार ने बी0एड के लिए अंको का विभाजन नही किया सिर्फ 4 अहर्ताओं (हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, शिक्षक भर्ती परीक्षा) के आधार पर कोर्ट हैरान है की असिस्टेंट टीचर के पद की ये कैसी व्याख्या जिसमे दो डिग्रियों के विभाजन में घोर असमानता है।*
*४:- पेज 129 पैरा 149, 150 कहता है कि सरकार द्वारा निर्धारित नोटिफिकेशन में ट्रेनी टीचर पोस्ट मेंशन ही नही है जबकि असिस्टेंट टीचर और ट्रेनी टीचर में बड़ा अंतर है।*
"Perusal of the aforesaid Rule clarifies that there is no mention of
the post of 'Trainee Teacher', meaning thereby the 'Trainee Teacher'
would be different from 'Teacher'."
*५:- पेज 131 पैरा 153 के अनुसार कोर्ट ने कहा की चूंकि अपेंडिक्स (I) के अनुसार चयन प्रक्रिया होनी है और बीएड को अपेंडिक्स (II) के आधार पर मेरिट में शामिल नही किया जा सकता इसलिए बी0एड कैंडिडेट का 69k में चयन अनवारेंटेड (बेबुनियाद) है।*
"Rule 14 (3) (b)
provides prescription in respect of B.Ed. candidates etc. and whose
merit list shall be arranged in accordance with quality points as per
Appendix-II and admittedly, in the present selection the quality points
shall be determined as per Appendix-I, therefore, it appears that in the
present selection inclusion of B.Ed. candidates is unwarranted."
ये सभी वो प्वाइंट हैं जो जगजाहिर हैं, हमारे अपने लीगल कॉन्ट्रिब्यूशन गोपनीय हैं-
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2 अप्रैल को डेली कॉज लिस्ट में उपरोक्त केस की सुनवाई 45 नम्बर पर लिस्ट थी, हालांकि मुख्य याची रवि सिंह द्वारा केस मेंशन कराया गया, किंतु केस टेकअप नही हुआ, इसका सीधा सा अर्थ है कि डेली कॉज लिस्ट कोर्ट सबसे अंत मे टेकअप करती है फलतः जब तक एक फ्रेश पिटीशन फ़ाइल नही होगी केस टेकअप होने के चांस न के बराबर हैं।
लखनऊ हाईकोर्ट में सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट *एडवोकेट श्रीमान अमित भदौरिया साहब* को हायर कर हम एक फ्रेश पिटीशन से उपरोक्त केस को लिस्ट कराएंगे चूंकि सिंगल बेंच ने सरकार को कट ऑफ मैटर पर तीन महीने का समय ग्रांट किया है और जो लोग यह सोच रहे की सरकार तत्काल भर्ती करने के मूड में है तो सोचते ही रहेंगे...बल्कि सरकार चाहती है की यह 69000 23 मई के बाद हो क्योंकि यदि अभी हो गयी तो वोटर के रूप में एक बड़ा भाग सरकार खो देगी, इसलिए अभी मौका है समय है लग जाइये...भर्ती के अपने समय तक बीटीसी सेफ ज़ोन में होगा...40-45 पासिंग मार्क पर SM की संख्या 25-27K के बीच है ... बाकी बची सीट में बीटीसी आप सभी को पता है जस्टिस चौहान के फैसले में सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप नही होता। अंततः सरकार को 40-45 पर ही भर्ती करनी होगी...69000 कट ऑफ सुनवाई के दौरान सरकार का एक तर्क था की नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ को अधिक किया गया...किंतु सीनियर एडवोकेट डॉ0 एल पी मिश्रा द्वारा कोर्ट को बताया गया कि बी0एड के रूप में शामिल 2.50 लाख से भी अधिक कैंडिडेट इस गतिमान 69k भर्ती के लिए पात्र ही नही हैं...जब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं ही नही तो हाई कट ऑफ किस बात की?
*कंटीन्यू......Part-2*
Part-(2)......*
*बी0 एड को लेकर जजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें कोर्ट ने बड़ी ही गंभीरता से 69k जजमेंट में शामिल ककिया है:-*
*१:- पेज नम्बर 29 में 20 वें संशोधन के तहत अपेंडिक्स (I) एवं पेज नम्बर 30 में अपेंडिक्स (II) रूल 14(3)b में क्वालिटी प्वाइंट को लेकर बड़ा अंतर देखा, जिसमे अपेंडिक्स (II) बी0एड के लिए है और अपेंडिक्स (I) बीटीसी और शिक्षामित्र के लिए है, जो बिल्कुल भी मैच नही करती दोनों क्राइटेरिया का सेलेक्शन प्रोसेस डिफर है इसी संबंध में पेज 113,114 पैरा 122 में कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि शिक्षक सेवानियमावली 1981 के 20 वें संशोधन के आधार पर बनी अपेंडिक्स (I), (II) जिसमे 22 वें संशोधन में भी कोई बदलाव नही हुआ है के आधार पर सरकार बताए की बी0एड के अभ्यर्थी का क़्वालिटी प्वाइंट अपेंडिक्स (I) में बीटीसी शिक्षामित्र की तरह कैसे निकालेगी?*
"Court has not been satisfied by any of the counsel for the opposite parties as to how the quality point marks of
the candidates having B.Ed. qualification may be calculated on the
basis of Appendix-I inasmuch as those candidates may not be getting
any marks."
*२:- पेज नम्बर 31 रूल 2(1)(u) एवं 8(iii) बी0एड को एक ट्रेनी टीचर की सौगात देता है न की असिस्टेंट टीचर की और 69K एक असिस्टेंट टीचर की भर्ती है न की ट्रेनी टीचर की इसे पेज 33 के पैरा 6 में कोर्ट ने डिफाइन किया और कहा कि-*
"The perusal of the aforesaid provision of law reveals that the
candidates having B.Ed. qualification can be appointed as trainee
teachers and they can also be appointed on the post of Assistant Teacher
after those candidates successfully completes six months special
training program in the elementary education. However, there are total 69000 vacancies for Assistant Teachers."
*३:- पेज 127 पैरा 143, 144 में कोर्ट ने टिप्पणी की यह स्पष्ट है की बीटीसी और शिक्षामित्र के लिए निर्धारित अपेंडिक्स (I) के आधार पर सरकार ने बी0एड के लिए अंको का विभाजन नही किया सिर्फ 4 अहर्ताओं (हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, शिक्षक भर्ती परीक्षा) के आधार पर कोर्ट हैरान है की असिस्टेंट टीचर के पद की ये कैसी व्याख्या जिसमे दो डिग्रियों के विभाजन में घोर असमानता है।*
*४:- पेज 129 पैरा 149, 150 कहता है कि सरकार द्वारा निर्धारित नोटिफिकेशन में ट्रेनी टीचर पोस्ट मेंशन ही नही है जबकि असिस्टेंट टीचर और ट्रेनी टीचर में बड़ा अंतर है।*
"Perusal of the aforesaid Rule clarifies that there is no mention of
the post of 'Trainee Teacher', meaning thereby the 'Trainee Teacher'
would be different from 'Teacher'."
*५:- पेज 131 पैरा 153 के अनुसार कोर्ट ने कहा की चूंकि अपेंडिक्स (I) के अनुसार चयन प्रक्रिया होनी है और बीएड को अपेंडिक्स (II) के आधार पर मेरिट में शामिल नही किया जा सकता इसलिए बी0एड कैंडिडेट का 69k में चयन अनवारेंटेड (बेबुनियाद) है।*
"Rule 14 (3) (b)
provides prescription in respect of B.Ed. candidates etc. and whose
merit list shall be arranged in accordance with quality points as per
Appendix-II and admittedly, in the present selection the quality points
shall be determined as per Appendix-I, therefore, it appears that in the
present selection inclusion of B.Ed. candidates is unwarranted."
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