नई दिल्ली। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69 हजार रिक्त पदों के लिए आवेदन किया है तो यह खबर आपके लिए खुशी की है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में सहायक शिक्षकों के पदों पर आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स कम करने के लिए कहा है।
यानि की अब पूर्व में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ के आधार पर ही भर्तियां की जाएंगी।
आपको बता दें 69 हजार सहायक अध्यापकों के पदों के लिए 6 जनवरी 2019 को एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए कट ऑफ मार्क्स कम करने की याचिका दायर की थी। याचिका में कट ऑफ मार्क्स 65 और 60 प्रतिशत करने को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा कि 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती साल 2018 में हुई कटऑफ के आधार पर ही की जाएं। साल 2018 में अनारक्षित के लिए 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के आधार पर की गई थी।
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा के मामले में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में 7 जनवरी 2019 का शासनादेश निरस्त कर दिया था। इस शासनादेश के द्वारा जनरल व रिजर्व कैटेगरी के लिए क्रमशः 65 व 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स घोषित किया गया था।
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आपको बता दें 69 हजार सहायक अध्यापकों के पदों के लिए 6 जनवरी 2019 को एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए कट ऑफ मार्क्स कम करने की याचिका दायर की थी। याचिका में कट ऑफ मार्क्स 65 और 60 प्रतिशत करने को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा कि 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती साल 2018 में हुई कटऑफ के आधार पर ही की जाएं। साल 2018 में अनारक्षित के लिए 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के आधार पर की गई थी।
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा के मामले में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में 7 जनवरी 2019 का शासनादेश निरस्त कर दिया था। इस शासनादेश के द्वारा जनरल व रिजर्व कैटेगरी के लिए क्रमशः 65 व 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स घोषित किया गया था।
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