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69000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट की सुनवाई के आर्डर आया, देखें 38 पेज का आदेश

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जज श्री प्रकाश पांडिया जी ने लखनऊ खण्ड पीठ के सिंगल बेंच के वरिष्ठ जज श्री राजेश सिंह चौहान जी के द्वारा 69000/- शिक्षक भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क में कट आफ को
लेकर 40/45 फीसदी पर दिनांक - 29 मार्च को दिये गये आदेश के क्रम में, जज पांडिया जी ने भी दिनांक - 03 अप्रैल को अपना फैसला डिलीवर कर दिये हैं, इस तरह से अब दोनों न्यायालय में 69000/- शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगा स्टेटस को,  हट चुका है, अब पीएनपी उक्त परिणाम निकाल करके अति शीघ्र शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं, और किसी भी प्रकार की कानूनी बाधा भी समाप्त हो चुकी हैं।



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