यूपीपीएससी पेपर लीक केस: दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएसएसी) की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। तीन और आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी। एसटीएफ ने बीती 28 मई को यूपीपीएससी की परीक्षा का पेपर छापने वाले कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कुमार को गिरफ्तार करके परीक्षा में धांधली का भंडाफोड़ किया था।
कौशिक से मिली जानकारी के आधार पर आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार किया गया था और पूर्व चेयरमैन डॉ. अनिरुद्ध से पूछताछ की गई। इस मामले में आरोपी गणेश और रंजित की अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को विशेष न्‍यायाधीश (भ्रष्‍टाचार निवारण) रामचंद्र की कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। आदेश में कहा कि अत्‍यंत गंभीर मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने का पर्याप्‍त आधार नहीं है। आरोपी अजित चौहान, शैलेंद्र सिंह और प्रभुदयाल की ओर से दी गई अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
पांच गवाहों का कोर्ट में बयान
पेपर लीक मामले में जांच कर रही स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) लीक पेपर खरीदने वाले अभ्‍यर्थियों के बयान दर्ज करने के साथ इनका कोर्ट में भी कलमबंद बयान दर्ज करा रही है। कुल 29 अभ्‍यर्थियों को नोटिस भेजकर बयान के लिए बुलाया गया है। इनमें से पांच का कलमबंद बयान एसीजेएम की कोर्ट में दर्ज कराया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी के पूर्व चेयरमैन अनिरुद्ध सिंह के बयान के आधार पर उस कमिटी के सदस्‍यों को भी नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाएगी, जिन्‍होंने कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने देने का निर्णय लिया था।

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