उत्तर प्रदेश के करीब 70 हजार होमगार्ड्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के बराबर न्यूनतम वेतन प्रतिमाह देने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद लंबे समय से वेतन विसंगतियों की लड़ायी रहे होमगार्ड्स के जवानों को राहत मिली है.
बता दें सातवें वेतन आयोगी की सिफारिश लागू होने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को 15,600 - 60,600 रूपए प्रति माह तथा ग्रेड पे - 9,400 रूपए प्रति माह मिलता है. जबकि होमगार्ड्स के जवानों को प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से वेतन मिलता है. इसमें जितने दिन ड्यूटी लगेगी उतने ही दिन की सैलरी का भुगतान किया जाता है.
इसी वजह से होमगार्ड्स के जवान लंबे समय से एक फिक्स वेतन की मांग कर रहे थे. इसके लिए एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में कहा गया है कि होमगार्ड सिविल पुलिस के समान ही ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें उनके बराबर मानदेय नहीं मिलता. यही नहीं होमगार्ड के जवानों को साल में सिर्फ छह से सात महीने ही ड्यूटी दी जाती है. बाकी बचे महीनों में न तो उन्हें ड्यूटी मिलती है न ही मानदेय.
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इसी वजह से होमगार्ड्स के जवान लंबे समय से एक फिक्स वेतन की मांग कर रहे थे. इसके लिए एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में कहा गया है कि होमगार्ड सिविल पुलिस के समान ही ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें उनके बराबर मानदेय नहीं मिलता. यही नहीं होमगार्ड के जवानों को साल में सिर्फ छह से सात महीने ही ड्यूटी दी जाती है. बाकी बचे महीनों में न तो उन्हें ड्यूटी मिलती है न ही मानदेय.
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