FAQ : आयकर सम्बन्धी जानकारी FY 2019-20 / AY 2020-21 हेतु :Important Rules of INCOME TAX

FAQ : आयकर सम्बन्धी जानकारी FY 2019-20 / AY 2020-21 हेतु : Important Rules of INCOME TAX

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 सी के तहत ट्यूशन शुल्क की राशी से कर लाभ क्लेम किया जा सकता है जो की कर लाभ की राशि प्रति वर्ष धारा 80 सी की समग्र सीमा 1.5 लाख रुपये सीमा में है।


कितने बच्चों के लिए कर लाभ ? लाभ दो बच्चों के लिए भुगतान की गई फीस के लिए लागू होता है। इसलिए अगर किसी दंपत्ति के चार बच्चे हैं, तो दोनों कर लाभ का दावा कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दो बच्चों की अलग-अलग सीमा होती है।



क्या सभी संस्थान छूट हेतु पात्र हैं? भारत में स्थित किसी भी पंजीकृत विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय या कभी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस कर लाभ के लिए योग्य है।


किस प्रकार की शिक्षा ? किसी भी प्ले स्कूल की गतिविधियों, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं, कॉलेज डिग्री सहित पूर्णकालिक शिक्षा होनी चाहिए। संस्था निजी या सरकारी हो सकती है।


किस राशी पर छूट नहीं है ? कई बार, माता-पिता को शिक्षण संस्थानों को शिक्षण शुल्क के अलावा भुगतान करना पड़ता है। विकास शुल्क या दान या कैपिटेशन फीस, आदि जैसे भुगतान शामिल नहीं हैं और कर लाभ के लिए योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, यदि आपने समय पर शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो लागू विलंब शुल्क देय नहीं होगा।

पेरेंट्स को किस प्रकार कर लाभ मिलता है? भुगतान करने वाले माता-पिता को कर लाभ मिलता है। यदि माता-पिता दोनों काम कर रहे हैं और करों का भुगतान करते हैं, तो दोनों व्यक्तिगत रूप से भुगतान की गई फीस की राशि तक का दावा कर सकते हैं। यदि दोनों काम कर रहे हैं और क्रमशः उनके द्वारा भुगतान की गई राशि के लिए धारा 80 सी के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यदि भुगतान किया गया शुल्क 2 लाख रुपये है, जिसमें से पिता ने 50,000 रुपये का भुगतान किया है, जबकि माँ ने 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया है, तो दोनों उनके द्वारा किए गए भुगतान के अनुसार व्यक्तिगत रूप से राशि का दावा कर सकते हैं।

HRA Clarification
यदि कर्मचारी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक मकान किराया चुकाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे मकान मालिक का पेन संख्या नियोक्ता को उपलब्ध कराना आवश्यक है। और यदि मकान मालिक के पास पेन सं0 उपलब्ध नहीं है तो मकान मालिक से इस आशय की घोषणा मय मकान मालिक के नाम एवं पता सहित प्राप्त कर नियोक्ता को उपलब्ध करानी होगी


Information about Section 87A
धारा 87A के अंतर्गत छूट : छूट निवासी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं यदि उसकी कुल कर योग्य आय रू. 5,00,000 से अधिक न हो। छूट की राशि अधिकतम 12,500 रू होगी.
इसलिए ध्यान रखें यदि आपकी कर योग्य आय (80C,U,G,CCD आदि सभी छूट घटाने के बाद) 5 Lac से 1 Rs. भी अधिक हुई तो आपको 87A यानी 12500/- Max. की छूट नहीं मिलेगी.. इसलिए Check करलें कोई गुंजाइश हो तो Invest या Donation कर दें.

About 80TTA and 80TTB
Section 80TTA : grants a deduction on savings account interest up to Rs 10,000 per annum. It applies to all individuals and HUFs other than senior citizens (those above 60).
Section 80TTB : Senior citizens can instead take advantage of a bigger deduction of Rs 50,000 per annum on both savings and FD interest under Section 80TTB.
Savings Account Interest : above Rs 10,000 is taxable under the head ‘Income from Other Sources’ at your slab rate.
निष्कर्ष - 60 वर्ष तक के करदाता को बचत खाता / खातों के कुल ब्याज की अधिकतम Rs. 10,000/- की छूट 80TTA के तहत् देय होगी FD/RD के ब्याज पर छूट नहीं मिलेगी.

प्रश्न ? मैं अपनी पत्नी के साथ उसके नाम मौजूद मकान हेतु किराये का अग्रीमेंट करता हूं, तो क्या मैं एचआरए लाभ का दावा कर सकता है?
उत्तर : यह एक उचित कर उपाय नहीं है। एचआरए को छूट के रूप में दावा करने के लिए धारा 10 (13 ए) का उद्देश्य उन कर्मचारियों की मदद करना है जो रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल या कभी-कभी किसी अन्य शहर में रहने के लिए मजबूर हैं। जहां आप अपनी पत्नी को किराए का भुगतान करने की व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं और फिर HRA छूट का दावा करते हैं, यह कानून के ढांचे के भीतर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक पति और एक पत्नी, आमतौर पर, एक व्यावसायिक संबंध साझा नहीं करते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था आयकर विभाग की नजर में आती है, तो इसे कर चोरी के रूप में देखा जा सकता है।

About HRA Rebate
मकान किराए की रिबेट उस कार्मिक को मिलेगी जो अपने पदस्थापन स्थान पर किराए के मकान में रह रहा हो।
जिसका पोस्टिंग प्लेस हेडक्वार्टर पर स्वयं का मकान नही है और होम लोन अपने निवास स्थान पर मकान निर्माण के लिए लिया है,  होम लोन लेकर मकान निर्माण पूर्ण कर लिया है और उस मकान को किराए पर दिया है तो वह इनकम Other income from house property में show करनी होगी।
जिस स्थान पर पोस्टिंग है और वही आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो आपको HRA की छूट नही मिलेगी।

(डिस्क्लेमर : यथासंभव स्वमदद के लिए जानकारी दी गयी है। तब भी उचित होगा कि कृपया अपनी आय / एरियर व अन्य की जानकारी स्वयं अपने स्तर से कर लें।)