पीसीएस-2018 मुख्य परीक्षा परिणाम में हस्तक्षेप से इन्कार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस-2018 मुख्य परीक्षा की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका आशंकाओं को लेकर दाखिल की गई है। परीक्षा में पारदर्शिता या निष्पक्षता पालन न करने का कोई ठोस तथ्य नहीं है। जहां तक आरटीआइ का प्रश्न है तो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंक बताये जा सकते हैं। उक्त परीक्षा का साक्षात्कार 13 जुलाई से कराने की तैयारी थी। सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद याची आरटीआइ डाल सकता है। फिर आयोग याची को उसके अंक की जानकारी दे।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अनुज द्विवेदी व 25 अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में पीसीएस-2018 मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गयी थी। याची परीक्षा में सफल नहीं हुआ। इसके बाद स्केलिंग अंक व एकेडमिक अंक को लेकर जानकारी मांगी। लेकिन, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने यह कहते हुए जानकारी नहीं दी कि अभी परीक्षा प्रक्रिया जारी है।