बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 को सुनवाई

उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को शामिल करने की चुनौती देने वाली बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई
करेगा। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए बीएड के छात्र पात्रता नहीं रखते। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को होने बाली सुनवाई को 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि बीएड उम्मीदवारों ने छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है, जो कि सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है।


दरअसल याचिकाकर्ताओं ने यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को लेकर 28 जून, 2018 की जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। साथ ही जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधन को भी चुनौती दी गई है। इसके जरिये पूर्व प्रभाव से परीक्षा में बीएड के उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है। ब्यूरो