प्रयागराज: लंबे समय से अंतर्जनपदीय तबादले का इंतजार कर रहे परिस्थिति शिक्षकों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में शिक्षकों का अंतर्जनपदीय तबादला कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पिछड़े क्षेत्र
के 5 साल की सेवा और महिला शिक्षकों के स्थानांतरण 2 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही किए जाएंगे। मूल शासनादेश में स्थानांतरण के लिए शिक्षकों के लिए 3 वर्ष व शिक्षिकाओं के लिए 1 साल का नियम था।देसी शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने हाईकोर्ट के 3 नवंबर व 3 दिसंबर के आदेश और 15 दिसंबर की शासनादेश के क्रम में मूल आदेश में संशोधन की सूचना सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को 17 दिसंबर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है। अच्छी बात यह है कि 2019-20 सत्र के लिए गैर जिले में ट्रांसफर के लिए सेवा काल की घटना 17 दिसंबर 2020 तक की जाएगी। इसमें शिक्षिकाओं को तो लाभ होगा क्योंकि दबाने के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर 2019 तक के लिए गए थे। जिन्होंने 1 साल सेव पूरी होने पर आवेदन किया था उनके तो 2 साल स्वत: पूरी हो गये है। लेकिन बड़ी संख्या में पूर्व शिक्षक मनचाहे जिले में स्थानांतरण से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि जिन पुरुष शिक्षकों ने 3 साल की सेवा पूरी होने पर आवेदन किया था उनका अभी 4 साल ही पूरा हुआ है। गौरतलब है कि अंतर्जनपदीय तबादले के लिए 70838 और पारस की ट्रांसफर के लिए 9641 शिक्षकों ने आवेदन किया था।