-:समस्त संशय दूर:-
■ कोर्ट ने दिव्या गोस्वामी के आर्डर मे पैराग्राफ 64 के भाग 2 में कहा है की
Transfer applications should be entertained strictly in the light of provisions as contained in Rule 8(2)(a)(b)and (d)
यानी
स्थानांतरण के आवेदन पर उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम 8 के भाग 2 के उप नियम (क) (ख) एवं (घ) का कड़ाई से पालन होगा।
■नियम 8(2)(क) में नवनियुक्त अध्यापक के लिए सेवा के प्रारंभ में ही पिछड़े क्षेत्र में 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा की बात कही गयी है।
■ नियम 8(2)(ख) में कहा गया है कि नवनियुक्त महिला अध्यापिका को अपने सम्पूर्ण सेवा काल मे पिछड़े क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष तक सेवा देनी होगी।
■नियम 8(2)(घ) में कहा गया है कि 5 वर्ष तक किसी भी महिला या पुरुष के स्थानांतरण नही होंगे। लेकिन यदि महिला अध्यापिका अपने पति के निवास या अपनी ससुराल जाना चाहती है तो उसके लिए 5 वर्ष की बाध्यता नही होगी।
■सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय न्यायधीश महोदय ने 64वें पैराग्राफ की शुरुआत में ही यह स्पष्ट किया था कि वो जो भी निर्देश दे रहें हैं वे सभी अनिवार्य रूप से स्थानांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार द्वारा ध्यान रखें जाएं।
■अर्थात दिव्या गोस्वामी के केस की वजह से सम्पूर्ण स्थानांतरण प्रक्रिया समपन्न होने से पूर्व ही नियम 8(2)a,b,d की चपेट में आई और 5 वर्ष तथा 2 वर्ष समस्त आवेदकों पर लागू हुआ।
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