प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार पर शासन मंथन शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक डा.सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों से मिले प्रत्यावेदन हर हाल में 21 दिसंबर की शाम तक भेज दें। इसके बाद कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। प्रकरण के सभी तथ्य व अभिलेखीय साक्ष्य भी अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है।
परिषदीय स्कूलों में 69,000 पदों पर नियुक्ति दो चरणों में हो चुकी है। शासन ने यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थियों को अवसर दिया। चार दिसंबर को जारी शासनादेश में विस्तृत निर्देश दिए गए। इसमें आनलाइन आवेदन में अधिक अंक और कम गुणांक भरने वालों का चयन निरस्त करने का आदेश हुआ। अभ्यर्थियों के विरोध पर शासन ने 10 दिसंबर को संशोधित शासनादेश जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी का चयन निरस्त नहीं होगा, बल्कि शासन उस पर मंथन करेगा।
इसे लेकर सभी बीएसए को निर्देश था कि वे संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराएं और प्रत्यावेदन लें। अब शिक्षा निदेशक बेसिक ने आदेश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने त्रुटि सुधार के संबंध में प्रत्यावेदन दिया है, उनका प्रकरण 21 दिसंबर तक भेजा जाए। निदेशक ने आदेश दिया है कि सभी प्रकरणों का विस्तृत ब्योरा और तथ्य अनिवार्य रूप से भेजें जाएं। सभी में बीएसए को अपनी आख्या भी देनी है। यह प्रकरण ई-मेल पर मंगाए गए हैं। संकेत है कि इसी माह इन प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा।