Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

बीएसए बिजनौर को फटकार, कोर्ट ने कहा- भविष्य में ऐसा काम न करें

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसा काम न करें, जिससे मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिले। बीएसए ने एकल पीठ का आदेश ठीक से पढ़े बगैर विशेष अपील दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने फटकार लगायी है।



यह आदेश न्यायमूíत एमएन भंडारी व न्यायमूíत सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है। एकल न्याय पीठ ने दिसंबर 2019 में प्रदीप कुमार व अन्य के पक्ष में निर्णय दिया था कि याचीगण को उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से नियमित मानते हुए सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। याचीगण की नियुक्ति विभिन्न तारीखों पर अनुकंपा के आधार पर हुई थी। बीएसए ने उनकी सेवाएं नियुक्ति के 10-15 वर्ष बाद नियमित की थी जिसे एकलपीठ में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपील को बेवजह मानते हुए खारिज कर दिया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news