नई दिल्ली. UP Aided Junior High School Teacher 2021: अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को 1894 पद पर प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों की भर्ती से बाहर कर दिया गया है. नोटिस द्वारा यह सूचना आवेदन शुरू होने के बाद आवेदकों को दी गई है.
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा बिना तारीख के नोटिस जारी कर बताया गया है कि ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक लाने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें.
50% से कम अंक वाले आवेदकों का क्या होगा
विद्यार्थियों के ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक हैं और उन्होंने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है उनके आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे. साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
सचिव ने इस बदलाव के लिए 18 फरवरी के शासनादेश और उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 (सातवां संशोधन) नियमावली 2019 की अधिसूचना 4 दिसंबर 2019 का हवाला दिया है.
50% से कम अंक वाले अभ्यार्थी जाएंगे कोर्ट
एडेड जूनियर हाईस्कूल की भर्ती में ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक होने पर बाहर किए जा रहे अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का तर्क है कि बीएड के नियम समय-समय पर बदलते रहे हैं और ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्नातक में 50 फीसदी अंक नहीं होने के बावजूद परास्नातक में 50 प्रतिशत नंबर के आधार पर बीएड किया है.
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अनुसार जब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने उन्हें बीएड में प्रवेश की अनुमति दी थी तो अब आवेदन करने के बाद निष्कासित करना गलत है. आपको बता दें कि आवेदन शुरू होने के 11 दिनों के भीतर दो लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है जिसमें से एक लाख से अधिक फॉर्म अंतिम रूप में जमा भी हो चुके हैं.