प्रयागराज : प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में मुकदमे को लेकर दाखिल अर्जी खारिज कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में कतिपय गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त आइपीएस अमिताभ ठाकुर ने अधिवक्ता संदीप मिश्र के जरिए मुकदमा दर्ज करने के लिए स्पेशल सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
स्पेशल सीजेएम सत्यपाल सिंह प्रेमी ने आदेश में कहा कि अमिताभ ने शिकायत में कहा था कि उनसे कई लोगों ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने और परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत की है। साक्ष्यों के अनुसार परीक्षा शुरू होने के पहले पेपर लीक होने, दो अखबार में परीक्षा के समय ही लीक होने के साक्ष्य थे।
उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के भी कई तथ्य प्रस्तुत किए। इस पर कोर्ट ने एसपी क्राइम प्रयागराज से आख्या मांगी थी। एसपी क्राइम ने अपनी आख्या में कहा कि मामले में पूर्व में ही थाना सोरांव में मुकदमा दर्ज है, जिसमें केएल पटेल आदि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी प्रकरण में एसटीएफ द्वारा विवेचना करते हुए एक अन्य अभियुक्त बलवंत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 22 अक्टूबर 2020 को आरोपपत्र प्रेषित कर विवेचना समाप्त की जा चुकी है।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अमिताभ ने प्रार्थनापत्र में यह नहीं बताया है कि उनसे कौन-कौन मिले थे तथा किस अपराधी ने अपराध किया है।
राजू पटेल आदि के खिलाफ पर्चा लीक का कोई आरोप नहीं लगाया गया है बल्कि मात्र यह कहा गया है कि उन्होंने जुगाड़ से नौकरी पाई। अमिताभ ने मुख्य रूप से इस प्रकार आरोप लगाए हैं, जैसे राज्य सरकार ने अपराध किया है। इस मामले में पूर्व में ही एक एफआईआर दर्ज है। एक ही घटना के संबंध में दो समान मुकदमे नहीं हो सकते। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्षेत्रधिकार थाना कर्नलगंज में कैसे आता है।
’>>सेवानिवृत्त आइपीएस अभिताभ ठाकुर चाहते थे केस
’>>एसएसपी क्राइम प्रयागराज से मांगी गई थी आख्या