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68,500 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के मेधावियों को प्राथमिकता का जिला आवंटित करने का दिया निर्देश

 प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों (एमआरसी) के मामले में एकल पीठ के निर्णय पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद से कहा है कि मेरिट में ऊपर होने के कारण एमआरसी अभ्यíथयों को दो माह में उनकी

प्राथमिकता का जिला आवंटित किया जाए।



कोर्ट ने सामान्य वर्ग में ऊंची मेरिट के अभ्यíथयों को भी उनकी पसंद के तीन प्राथमिकता वाले जिलों में किसी एक में पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूíत एमएन भंडारी एवं न्यायमूíत रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया। हालांकि, खंडपीठ ने यह भी कहा है कि निर्णय को नजीर नहीं माना जाएगा।

एकल पीठ ने मेरिट में ऊपर होने के कारण सामान्य वर्ग में चयनित ओबीसी अभ्यíथयों को आरक्षित श्रेणी का मानकर प्राथमिकता वाले जिले आवंटित करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध अपील करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यíथयों का कहना था कि यह भेदभावपूर्ण है।

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