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परिषदीय शिक्षक को को जमा करने होंगे 10 लाख,नोटिस जारी करने का आदेश, जानिए क्या है मामला

मऊ। उच्च प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर बनौरा में तैनात सहायक अध्यापक कृष्णानंद राय से बेसिक शिक्षा विभाग ने 10 लाख तीन सौ रुपये की धनराशि वसूली का आदेश दिया है। शिक्षक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज होने के बाद डीएम ने इस पर संज्ञान लिया। डीएम के आदेश पर बीएसए ने नोटिस जारी कर धनराशि को 10 दिन में जमा करने को कहा है। शिक्षक पर अध्यापक पुस्तकालय वाचनालय के किराये को निजी मद में खर्च करने का आरोप है।


तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के संज्ञान में आया था अब सहायक अध्यापक से किराये की वसूली की जा रही है।

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