उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्त होने के बाद भुगतान के लिए भटकना नहीं पड़ेंगा। सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों का पेंशन पेमेंट आर्डर जारी होने के बाद उनकी ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले तीन कार्यदिवसों में कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही, पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान आनलाइन कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने ई-पेंशन पोर्टल के जरिये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया है।
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अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने आनलाइन सेवा पोर्टल epension.up.nic.in के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ई-पेंशन प्रंबधन के तहत पीपीओ जारी हो जाने के बाद ग्रेच्युटी, राशिकरण का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति तारीख के बाद तीन कार्यदिवसों में हो सकेगा। तय तिथि पर पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान भी आनलाइन हो जाएगा।
इस प्रणाली के तहत कर्मचारी को उसके लागिन आइडी के क्रियाशील हो जाने के एक महीने के अंदर अपना यूनीक इम्प्लाई कोड और पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर ई-पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे फार्म को आनलाइन भरना होगा। वह अपने सेवा संबंधी अभिलेख पोर्टल पर अपलोड भी कर सकता है।
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आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि कर्मचारी की ओर से सबमिट किये गए फार्म को वह एक महीने के अंदर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करने वाले अधिकारी को फारवर्ड करे। आहरण एवं वितरण अधिकारी से पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर एक महीने के अंदर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करने वाले अधिकारी की ओर से पीपीओ जारी कर दिया जाएगा।
यदि तय समयसीमा में वह ऐसा नहीं करते हैं तो पेंशन प्रपत्र स्वत: निदेशक पेंशन को परीक्षण या जांच के लिए सबमिट हो जाएगा। निदेशक पेंशन प्रकरण का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पीपीओ विलंबतम एक हफ्ते में जारी हो जाए।
पीपीओ जारी होने के बाद ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि से अगले तीन कार्यदिवसों में तथा पेंशन प्रारंभ होने की तारीख को पेंशनर के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान आनलाइन कर दिया जाएगा। प्रथम भुगतान के लिए कोषागार में पेंशन की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं होगी।