शिक्षामित्र अब परिषदीय विद्यालयों में मनमानी नहीं कर पाएंगे। शिक्षण कार्य में लापरवाही और आचरण में दोषी पाए जाने पर शिक्षामित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। नए शासनादेश के तहत अब शिक्षामित्रों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का पत्र मिलने के बाद बीएसए ने शिक्षामित्रों के नवीनीकरण के निर्देश जारी कर दिए हैं।
शासन से भेजे गए पत्र में कहा गया कि शिक्षामित्रों का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाएगा। सत्र में यदि किसी शिक्षामित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव बीएसए को उपलब्ध कराएगी। बीएसए ऐसे सभी प्रस्तावों को 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाएं कि शिक्षामित्र के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षामित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। डीएम द्वारा बीएसए द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 10 जून तक हर हाल में निर्णय लिया जाए।
11 माह का मिलेगा मानदेय
पत्र में कहा गया है कि शिक्षामित्रों को सत्र में पूर्व की तरह अधिकतम 11 माह का मानदेय दिया जाएगा। शिक्षामित्रों की संविदा की समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी। लेकिन इस अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा और न ही मानदेय दिया जाएगा।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र 16 जून को मिला है। खंड शिक्षाधिकारियों को अपने-अपने ब्लाक की ग्राम सभाओं में कार्यरत शिक्षामित्रों के नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव 25 जून तक तैयार कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
-कमल सिंह बीएसए, मैनपुरी
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